ईपीएफओ न्यू रूल्स : क्या अब रिटायरमेंट से पहले निकल सकते हैं पेंशन फंड का पैसा जाने ईपीएफओ का नियम

EPFO New Rules : नौकरी करने वाले लोग अक्सर अपने पीएफ अकाउंट को लेकर परेशान रहते हैं। खासकर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर लोगो को आने वाली पेंशन के बारे में पता नहीं होता है। जानकार बताते हैं की नौकरी पैसा लोगों की सैलरी से काटने वाली रकम दो अकाउंट में जाती है।
पहले प्रोविडेंट फंड पीएफ और दूसरा पेंशन फंड इपीएस। पेंशन फंड कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाले पैसे का 12 % हिस्सा एम्पलाई इपीएफ में जाता है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से 3.67% और बाकी 8.33% हिस्सा एम्पलाई पेंशन स्कीम इपीएस पेंशन स्कीम में जाता है।

पेंशन का पैसा कब निकाला जा सकता है?

कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट की रकम एक निश्चित समय के बाद निकल सकता है। लेकिन पेंशन की रकम निकालने के नियम कड़क है क्योंकि यह अलग-अलग परिस्थितियों में लागु होते हैं। अब सवाल उठता है कि पैसा कब निकाला जा सकता है?
अगर नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है। तो आप फॉर्म 19 और 10c जमा करके पीएफ राशि के पैसा पेंशन राशि भी निकाली जा सकती है।
Read Also

क्या नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा होने पर पेंशन राशि निकाला जा सकता है?

अगर आपकी नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा है। तो आप अपने पीएफ के साथ-साथ पेंशन राशि नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि 9 साल 6 महीने की सेवा को 10 साल के बराबर माना जाता है। ईपीएफओ के नियम कहते हैं कि, अगर आपकी नौकरी 10 साल है। तो आप पेंशन के लिए हक्कदार हो जाते हैं।
इसके बाद आपको 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। आपको आजीवन पेंशन मिलेगी लेकिन आप रिटायरमेंट से पहले पेंशन का हिस्सा नहीं निकाल पाएंगे।

इपीएफ रूल्स तो क्या रिटायरमेंट पर भी पेंशन मिलेगी?

अगर आप 9 साल 6 महीने से कम स्थिति में पेंशन पैसा निकाल देते हैं तो इसके बाद आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। पीएफ के साथ पेंशन का पैसा निकालने का मतलब है कि फूल और फाइनल पीएफ सेटेलमेंट और ऐसे में आपका वह पीएफ अकाउंट नंबर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके कारण आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

हूं अपना पीएफ ट्रांसफर करता तो पेंशन की रकम का क्या होगा?

अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड पीएफ एक अकाउंट से दूसरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आपकी सर्विस हिस्ट्री चाहे जितनी भी हो आप किसी भी हालत में पेंशन की रकम नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब यह है कि, अलग-अलग जगह पर काम करते हुए आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल भी हो जाती है। तो आप पेंशन के लिए हक्कदार हो जाएंगे और 58 साल की उम्र में आपके मासिक इपीएस पेंशन के रूप में कुछ सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी।

रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन मिलेगी?

आपका लास्ट जो बेजिक सेलरी और आपका सर्विस काल के आधार पर आपकी पेंशन बनती है। इसके लिए एक फोर्म्युला है।
लास्ट बेजिक सेलरी * सेवाकाल / 70.
मानलो यदि आपका अभि बेजिक सेलरी 15000/- है। और आपकी सेवाकाल 35 साल है। तो आपको रिटायरमेंट पर पेंशन मिलेगी।
लास्ट बेजिक सेलरी * सेवाकाल / 70
=15000 * 35 / 70
=7500/- प्रतिमाह पेंशन मिलेगा।

Leave a Comment

PM Ujjwala Yojana 3.0 GoGo Didi Yojana Jharkhand 2024 Ration Card e-kyc Online Kaise Kare LPG Gas eKYC Kaise Kare RRB Railway Technician Vacancy 2024