EPFO New Rules : नौकरी करने वाले लोग अक्सर अपने पीएफ अकाउंट को लेकर परेशान रहते हैं। खासकर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले ज्यादातर लोगो को आने वाली पेंशन के बारे में पता नहीं होता है। जानकार बताते हैं की नौकरी पैसा लोगों की सैलरी से काटने वाली रकम दो अकाउंट में जाती है।
पहले प्रोविडेंट फंड पीएफ और दूसरा पेंशन फंड इपीएस। पेंशन फंड कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाले पैसे का 12 % हिस्सा एम्पलाई इपीएफ में जाता है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से 3.67% और बाकी 8.33% हिस्सा एम्पलाई पेंशन स्कीम इपीएस पेंशन स्कीम में जाता है।
कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट की रकम एक निश्चित समय के बाद निकल सकता है। लेकिन पेंशन की रकम निकालने के नियम कड़क है क्योंकि यह अलग-अलग परिस्थितियों में लागु होते हैं। अब सवाल उठता है कि पैसा कब निकाला जा सकता है?
अगर नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है। तो आप फॉर्म 19 और 10c जमा करके पीएफ राशि के पैसा पेंशन राशि भी निकाली जा सकती है।
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अगर आपकी नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा है। तो आप अपने पीएफ के साथ-साथ पेंशन राशि नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि 9 साल 6 महीने की सेवा को 10 साल के बराबर माना जाता है। ईपीएफओ के नियम कहते हैं कि, अगर आपकी नौकरी 10 साल है। तो आप पेंशन के लिए हक्कदार हो जाते हैं।
इसके बाद आपको 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। आपको आजीवन पेंशन मिलेगी लेकिन आप रिटायरमेंट से पहले पेंशन का हिस्सा नहीं निकाल पाएंगे।
अगर आप 9 साल 6 महीने से कम स्थिति में पेंशन पैसा निकाल देते हैं तो इसके बाद आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। पीएफ के साथ पेंशन का पैसा निकालने का मतलब है कि फूल और फाइनल पीएफ सेटेलमेंट और ऐसे में आपका वह पीएफ अकाउंट नंबर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके कारण आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड पीएफ एक अकाउंट से दूसरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आपकी सर्विस हिस्ट्री चाहे जितनी भी हो आप किसी भी हालत में पेंशन की रकम नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब यह है कि, अलग-अलग जगह पर काम करते हुए आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल भी हो जाती है। तो आप पेंशन के लिए हक्कदार हो जाएंगे और 58 साल की उम्र में आपके मासिक इपीएस पेंशन के रूप में कुछ सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी।
आपका लास्ट जो बेजिक सेलरी और आपका सर्विस काल के आधार पर आपकी पेंशन बनती है। इसके लिए एक फोर्म्युला है।
लास्ट बेजिक सेलरी * सेवाकाल / 70.
मानलो यदि आपका अभि बेजिक सेलरी 15000/- है। और आपकी सेवाकाल 35 साल है। तो आपको रिटायरमेंट पर पेंशन मिलेगी।
लास्ट बेजिक सेलरी * सेवाकाल / 70
=15000 * 35 / 70
=7500/- प्रतिमाह पेंशन मिलेगा।