मैया सम्मान योजना : हमारे देश में केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। जिसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से जाना जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। इस योजना के द्वारा पात्र महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। जिससे महिला अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बिता सकती है।
मैया सम्मान योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक सन्मान प्रदान करेगी। बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में मदद करेगी। मैया सम्मान योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए लाभदायक है।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि 18 वर्ष की आयु से भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
मैया सम्मान योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है।
इस योजना के द्वारा पात्र महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। जो उनके बैंक का अकाउंट में सीधे जमा की जाएगी।
मैया सम्मान योजना का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने का है। गरीबी परिवारों के महिलाओं को नियमित आय प्रदान करने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
मैया सम्मान योजना के लाभ
- मासिक आर्थिक सहायता : प्रत्येक पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि मिलेगी। वार्षिक लाभ 1 साल के कुल ₹12000 की राशि प्राप्त होगी।
- सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर : पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- शिक्षा और स्वास्थ्य : महिलाओं को अपने और अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- आत्मनिर्भरता : महिलाओं को छोटे व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी।
- आर्थिक स्वतंत्रता : महिला इस पैसा का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकती है।
- परिवार का समर्थन : इस राशि से महिला अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती है।
मैया सम्मान योजना के लिए पात्रता
- इस योजना के लिए महिला की आयु 18 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक महिला झारखंड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए।
- यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्ग की महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदक के पास हरा, पीला, गुलाबी, या नारंगी राशन कार्ड होना जरूरी है।
- महिलाके परिवार के कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकर भरता है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं गिने जाएंगे।
मैया सम्मान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मैया सम्मान योजना के लिए ओनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको झारखंड सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
- वहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की वेबसाइट पर आपको लिंक पर क्लिक करना है।
- अव आवेदन पत्र खुलेगा इसमे माँगी गई सभी जानकारी दर्ज करने का है।
- बाद मे कुछ आवश्यक दस्तावेज आपको स्नेक करके अपलोड करने का है।
- बाद में आवेदन फार्म सबमिट करना है। आपके सामने एक रसीद जनरेट होगी।
- आपको ये रसीद का प्रिंट आउट निकालके अपने पास रखना है।
मैया सम्मान योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले आपके नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या प्रज्ञा केंद्र (CSC) जन सेवा केंद्र में जाना है। वहां जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करके इसमें मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करने का है। और कुछ आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्रके साथ संलग्न करके जमा कर देने का है। आपको एक रसीद दिया जाएगा जो आपको संभाल के रखना है।